किशनगंज के जिला और अपर सत्र न्यायधीश-3 सुमित कुमार सिंह ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी मोती मोदी(45) को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र का रहने वाला मोती मोदी 10 नवंबर 2021 से जेल में बंद है। किशनगंज पुलिस ने उसे फरिंगगोला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पकड़ा था। उसकी DCM ट्रक से 599.08 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान पेश किए। सभी गवाहों ने अभियुक्त के खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य दिए। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी कानून के खिलाफ होने के साथ समाज के लिए भी खतरा है।
जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने बढ़ेगी सजा
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर दोषी एक लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। किशनगंज पुलिस और प्रशासन ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगेगा।
स्थानीय नागरिकों ने भी कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका मानना है कि ऐसे कड़े फैसलों से कानून व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही, नशे के कारोबारियों को भी सबक मिलेगा।
