सुशील कुमार चौधरी ,विधि संवाददाता ,बेनीपुर :

बहेड़ा थाना क्षेत्र के पोहदी गांव निवासी मनोज कुमार झा के पुत्र बजरंगी झा को हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण गोपाल की अदालत ने दोषी करार दिया हैं। सजा के बिंदु पर 11अगस्त 23को सुनवाई होगी।
बिरौल थाना क्षेत्र के परड़ी निवासी हरे कृष्ण राय के पुत्र अशोक कुमार राय के फ़र्द्ब्यान पर बहेड़ा थाना में भादवि की धारा 302के तहत प्राथमिकी (303/15) दर्ज की गई थी। इसमें कुल तीन अभियुक्त नामजद थे।फ़र्द्ब्यान के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी में बजरंगी झा ने 15जून 15को भगवान दाई देवी की हत्या चाकू से गोदकर कर दिया था। घटना के एक दिन बाद ही पुलिस ने बजरंगी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायालय ने इस मामले में बजरंगी को अबतक जमानत नहीं दी इस कारण वह विगत सात वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में कुल 10 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में सूचक की और से प्रस्तुत किया गया हैं। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक चक्रपाणि चौधरी ने बहस किया जब्कि बचाव पक्ष की ओर से दिवाकर झा ने बहस किया हैं अब सजा के बिंदु पर 11अगस्त को बहस होना हैं