ऐसे में बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत अब अनिमेष कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान वे भागलपुर आयुक्त के कार्यालय में रहेंगे। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कर्तव्य और अनुशासन में लापरवाही नहीं बरती जा सकती।