मुहर्रम जुलूस के दौरान डीजे एवं हथियार पर रहेगा प्रतिबंध। प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध किया जायेगा एफआईआर दर्ज–मनीष चन्द्र चौधरी।
मुहर्रम जुलूस के दौरान डीजे एवं हथियार पर रहेगा प्रतिबंध। प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध किया जायेगा एफआईआर दर्ज–मनीष चन्द्र चौधरी।
मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से गांव-गांव में आम जनता के बीच की जा रही है शांति समिति की बैठक। ताजिया जुलूस को लेकर दिये गए कई निदेश।
मुहर्रम जुलूस के दौरान डीजे एवं हथियार पर रहेगा प्रतिबंध। प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध किया जायेगा एफआईआर दर्ज–मनीष चन्द्र चौधरी।
बिरौल/दरभंगा
थाना क्षेत्र में मुहर्रम सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह आम लोगों के साथ बैठक की जा रही है। सोमवार को पुनि सह थानाध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने ग्राम बलिया एवं धकजरी में मुहर्रम को लेकर आम जनता के बीच शांति समिति की बैठक की। इस दौरान थानाध्यक्ष ने मुहर्रम जुलूस को लेकर जल्द लाइसेंस के लिए आवेदन देने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस प्राप्त किये जुलूस निकालने वाले लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूर्व से निर्धारित मार्ग से ही ताजिया निकालते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मानाने का निर्देश दिया। मौके पर उपस्थित एस आई अंकित चौधरी ने कहा कि लोगों को पर्व को पर्व की तरह मनाना चाहिए।इस दौरान किसी के धर्म विरोधी नारे नहीं लगाने को कहा। जिससे दुसरे धर्म के लोगों को दुख नहीं पहुंचे। एसडीपीओ मनीष चन्द्र चौधरी ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के दौरान डीजे एवं हथियार पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जायेगा। उन्होंने कहा मुहर्रम को लेकर सभी थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।