अदालत का फैसला :12वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में 20वर्षों का सश्रम कारावास साथ ही 20हजार का अर्थदंड।
अदालत का फैसला :12वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में 20वर्षों का सश्रम कारावास साथ ही 20हजार का अर्थदंड।
अदालत का फैसला :12वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में 20वर्षों का सश्रम कारावास साथ ही 20हजार का अर्थदंड।
दरभंगा /विधि संवाददाता,
जिला न्यायमंडल दरभंगा के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक 12 बर्षीय बच्ची से दूष्कर्म की जूर्म में 20 बर्षों का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा गुरुवार को सूनाई है।अर्थदण्ड की भुगतान नहीं करने पर छह छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है। अदालत ने यह सजा बहेड़ी थानाक्षेत्र के शिवराम गांव निवासी शंकर साहू का बेटा राजीव कुमार साहू को सुनाया है।अदालत ने दूष्कर्मी को भादवि की धारा 376 AB में बीस बर्षों का कठोर कारावास,तथा पॉक्सो ऐक्ट में 20 बर्षों की कठोर कारावास की सजा और क्रमशः दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई। जूर्मी द्वारा अर्थदंड नहीं चूकाने पर दोनो धाराओं में क्रमशः 6-6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा ।वहीं अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से 8 लाख रुपया भूगतान करने का आदेश पारित किया है।यह प्रतिकर राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भुगतान की जानी है।पीड़ित सूचिका के अधिवक्ता उदयलाल देव और सरोज कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 मार्च 2021 को 5 बजे पूर्वाहन में अभियुक्त ने एक नावालिग के साथ घटना किया था।जिसे लेकर बहेड़ी थाना में कांड सं.60/21 दर्ज
की गई थी।अदालत में मुकदमा का बिचारन जीआर सं. 23/21के तहत चल रही थी।ट्रायल के दौरान न्यायालय में 13 गवाहों की गवाही कराई गई।गुरुवार को अदालत ने इस मामले की सूनवाई पुरी कर सजा सुनाई है। जूर्मी घटना पश्चात से हीं जेल में है।अदालत के निर्णय सुनकर पीड़िता पक्ष ने राहत की सांस ली।