शराब तस्करी के मामले में सात वर्ष छः महीने की कारावास समेत एक लाख का अर्थदंड।ट्रक में बने तहखाने से पुलिस ने बरामद की थी भारी मात्रा में शराब।
शराब तस्करी के मामले में सात वर्ष छः महीने की कारावास समेत एक लाख का अर्थदंड।ट्रक में बने तहखाने से पुलिस ने बरामद की थी भारी मात्रा में शराब।
शराब तस्करी के मामले में सात वर्ष छः महीने की कारावास समेत एक लाख का अर्थदंड।ट्रक में बने तहखाने से पुलिस ने बरामद की थी भारी मात्रा में शराब।
दरभंगा/विधि संवाददाता,
उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की कोर्ट ने समस्तीपुर जिला के खानपुर थानाक्षेत्र के मसीनाकोठी निवासी छोटे लाल पासवान के पुत्र सुशील पासवान को शराब तस्करी के जूर्म में सात साल छह महीने की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया है ।उत्पाद के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि बर्ष 2021 में बहेड़ा थानाक्षेत्र के हावीभौआर में कुद्दूस कम्प्लेक्स के पास सड़क पर एक डाक पार्सल लिखा ट्रक को जप्त किया गया था।उक्त ट्रक में बने तहखाने से 2637.08 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।जिसकी प्राथमिकी बहेड़ा थानाकांड सं. 185 /21 दर्ज की गई थी।कोर्ट में जीओ वाद सं.10598 /22 के तहत इसका बिचारन प्रारंभ हुआ।दो हजार लीटर से अधिक शराब बरामदगी को लेकर सात साल छह महीने की सजा सुनाई गई है। इस केश में अभियोजन पक्ष से स्पेशल एपीपी मनोज कुमार मनमौजी ने अदालत में चार गवाहों की गवाही कराई।सोमवार को अदालत ने मामले की सूनवाई पुरी कर अभियुक्त सुशील पासवान को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी करार दिया था। वहीं सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई पश्चात सजा सुनाई गई है।