न्यायालय के आदेश के बावजूद ससमय केस डायरी न्यायालय मे नहीं उपस्थापित करने के दो मामले मे अनुसंधानक को तीन -तीन हजार का अर्थदंड ,शराब कारोबार  के मामले मे जमानत याचिका पर होनी थी 16मई को ही सुनवाई।

दरभंगा, विधि संवाददाता/

शराब कारोबार के आरोप में काराधीन दो अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए केस डायरी की मांग किये जाने के बाद भी ससमय अनुपालन नहीं करने वाले अनुसंधानक को अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने बुधवार को न्यायालय आदेश की अवहेलना करने वाले उत्पाद थाना, सदर, दरभंगा के कांड सख्या- 350/24 के अनुसंधानक प्रकाश राम को अर्थदण्ड निर्धारित किया है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडीह गाँव निवासी मनोज सहनी और अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के इन्द्रनगर गाँव के जसपाल पासवान को शराब कारोबार के मामलें में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसी मामलें में अभियुक्तों की ओर से अलग- अलग दाखिल दो जमानत याचिका की सूनवाई के दौरान अदालत ने गत 16 मई को केश दैनिकी समर्पित करने का आदेश दिया था।काराधीन अभियुक्त द्वय की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सूनवाई निर्धारित थी।लेकिन अनुसंधानक प्रकाश राम ने न्यायालय के आदेश के बाबजूद कांड दैनिकी समर्पित नही किया।अदालत ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधानक को 3-3 हजार रुपये अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया है।अब काराधीन अभियुक्तों की जमानत याचिका पर 31 मई को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया गया है।अनुसंधानक की लापरवाही से ससमय जमानत याचिका पर सुनवाई और निष्पादन में अनावश्यक देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत और काराधीन अभियुक्तों के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई और आदेश पारित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी अनुसंधानकर्ता की लापरवाही से जमानत याचिका का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा ने न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अनुसंधानकर्ता को लगातार दो दिनों से अर्थदण्ड निर्धारित कर रहे हैं।