राजनगर थाना क्षेत्र के गौस नगर की बेटी सबिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या कर देने के आरोप में दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी निवासी पति सुरेंद्र साहू को दरभंगा के
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे की कोर्ट ने भादवि की धारा 498A(गृह प्रताड़ना) और 304B(दहेज हत्या) की जूर्म में एकमात्र पति को ही दोषी करार दिया है। सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 21 जूलाई की तिथि निर्धारित की गई है।अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने गबाहों की गबाही कराकर मुकदमा को निर्णय तक पहुंचाया। ए पी पी श्री सिंह ने बताया कि मृतिका के बिकलांग भाई अनिल कुमार साहू ने दरभंगा नगर थाना में 9 नवंबर 2016 को लिखित आवेदन दिया कि उसकी मां बचपन में हीं मर गई थी।वह स्वयं बिकलांग है ।छोटी बहन सबिता कुमारी का पालन पोषण उसका मामा ने किया तथा उन्होंने हीं 24 अप्रैल 16 को सबिता की शादी नगर थानाक्षेत्र के रत्नोपट्टी निवासी सुरेन्द्र साह के साथ की थी। सबिता की ससुराल वाले पांच लाख रुपया दहेज की मांग कर रहे थे।8 नवंबर 16 की रात 8 बजे सुचना मिली की सबिता मर गई है और शव थाना पर रखा हुआ है।मृत्तिका के भाई विकलांग अनिल कुमार साहू के लिखित आवेदन पर मृतिका के पति सुरेन्द्र साह,ससुर स्वामी शरण कापड़ी,तथा देवर बिरेन्द्र साह के बिरुद्ध नगर थानाकांड सं.207/16दर्ज हुई।इसी मामले में सबिता के पति को दोषी करार दिया गया है।